({ ट्रेक्टर ट्राली का उपयोग मानव परिवहन के लिए कतई ना करे - आरटी ओ सिह }]
ट्रैक्टर ट्राली का उपयोग मानव परिवहन के लिए कतई ना करें -आरटीओ श्री सिंह _
आरटीओ ने कि जिले के किसानो से अपील
नीमच 26 मई 2017. जिला परिवहन अधिकारी नीमच श्री एच के सिंह ने कहा है कि ट्रैक्टर ट्राली का उपयोग केवल कृषि प्रयोजन के लिए ही किया जा सकता है ।ट्रैक्टर ट्राली का उपयोग मानव परिवहन के लिए करना कानूनन अपराध है ।जिले के किसान अपने ट्रैक्टर ट्राली का उपयोग केवल कृषि प्रयोजन के लिए ही करें। ट्रैक्टर ट्राली को परिवहन विभाग द्वारा कृषि उपयोग के कार्यों के लिए ही टैक्स में छूट प्रदान की गई है। जिला परिवहन अधिकारी श्री एच के सिंह ने कहा कि ट्रैक्टर ट्राली का उपयोग मानव परिवहन के लिए कतई ना करें। उल्लेखनीय की इंदौर से प्रकाशित एक समाचार पत्र में जिला परिवहन अधिकारी के हवाले से यह प्रकाशित किया गया है कि ट्रैक्टर ट्राली का उपयोग किसी भी कार्य के लिए किया जा सकता है ,जबकि ऐसा नहीं है। आरटीओ ने स्पष्ट किया है कि ट्रैक्टर ट्राली का उपयोग केवल और केवल कृषि प्रयोजन कार्यों के लिए ही किया जा सकता है ,उनका उपयोग मानव परिवहन के लिए तो किया ही नहीं जा सकता और ऐसा करना कानूनन अपराध भी है ।उन्होंने जिले के किसानों से आग्रह किया है कि वह अपनी ट्रैक्टर ट्राली का उपयोग मानव परिवहन के लिए बिल्कुल ना करें ।
समाचार सादर प्रकाशनार्थ
जगदीश मालवीय जनसंपर्क अधिकारी नीमच
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